बालू घाटों का संचालन आदेश मई महीने के अंतिम दिन तक प्रदान की गई


 

रिपोर्ट ;-  वारिस अली,गौतम शर्मा  

डेहरी/रोहतास 

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 3661-3662/2020 में दिनांक 10.11.2021 को पारित आदेश के आलोक में जिला अंतर्गत बालू घाटों को दिनांक 31-3-22 तक संचालन हेतु संवेदक का चयन किया गया था। खान एवं भूतत्व  विभाग द्वारा उपलब्ध कराई सूचना के अनुसार दिनांक 31-3-2022 के बाद आगामी 8 सप्ताह तक निगम के माध्यम से बालू घाटों की संचालन की अनुमति  प्रदान की गई थी। इसे  पुनः विस्तारित करते हुए  वर्तमान में संचालित बालू घाटों यथा अमीयावर- A, शंकरपुर-A, परूहार, शंकरपुर-B,  हुरका, चकनाहा एवं डालमिया नगर बालू घाटों के संचालन की अनुमति 31.05.2022 तक प्रदान की गई है। उक्त जानकारी प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से जिला प्रशासन के द्वारा पत्रकारों को  दी गई