अनाधिकृत रूप से वैक्यूम काटने के जूर्म में, 34 लोगों को किया गया गिरफ्तार।


 


रिपोर्ट ;- वारिस अली ,गौतम शर्मा 

डेहरी /रोहतास 

रेलवे रेल सुरक्षा बल ने रेलवे परिचालन में रुकावट पैदा करने वाले ट्रेन रोकने और भयकम करने  के अपराध में विभिन्न रेल खंडों से 34 लोगों को गिरफ्तार किया है उक्त जानकारी रेल सूत्रों द्वारा हमारे वरिष्ठ संवाददाता वारिस अली को प्रेस बयान में दी गई है प्राप्त खबर के अनुसार

यात्री सुविधा एवं सुरक्षा,पूर्व मध्य रेल के दानापुर मंडल की प्राथमिकता में सर्वोपरी है। 

गाड़ियों के अनियमित परिचालन में, एक सबसे बड़ा कारक अवैध रूप से जंजीर खींचना/वैक्यूम कर गाड़ियों का रोकना है।

वहीं दिनांक 16 मई 2022 से 18 मई 2022 के बीच अनाधिकृत रूप से वैक्यूम कर गाड़ी रोकने के जुर्म में  दानापुर मंडल के विभिन्न रेल खंडो में चौंतीस व्यक्तियों को रेलवे सुरक्षा बल द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए पकड़ा गया।

याद रहे, इस तरह की अवैध रूप से गाड़ियों को रोकने से रेल परिचालन के समयपालन में कठिनाई के साथ-साथ अन्य यात्रियों को असुविधा भी होती है। 

रेलवे के नियमों के तहत चेन पुलिंग की सुविधा का दुरुपयोग एक कानूनन जुर्म है. रेलवे अधिनियम की धारा 141 के तहत अगर कोई यात्री बिना किसी उचित और पर्याप्त कारण के अलार्म चेन को खींचते हैं तो उस व्यक्ति को जुर्माना या कैद या दोनों हो सकते हैं।

रेल सुरक्षा बल(RPF)/दानापुर के द्वारा इस तरह की कार्यवाही आगे भी जारी रहेगी।