*जिला के स्वामिस्व भुगतान नहीं करने वाले दर्जनों ईट भट्ठा मालिक पर होगी प्राथमिकी दर्ज*

रिपोर्ट:-मयंक शास्त्री 
बारुण(औरंगाबाद):- औरंगाबाद जिला के स्वामिस्व भुगतान नहीं करने वाले दर्जनों ईट भट्ठा मालिक पर प्राथमिकी दर्ज होगी। जिला खनन पदाधिकारी पंकज कुमार और खान निरीक्षक आजाद आलम के द्वारा जिले के विभिन्न क्षेत्रों में इसके लिए अभियान चलाया गया। जिला खनन पदाधिकारी पंकज कुमार ने बताया कि वैसे ईट भट्ठे मालिक पर प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी जो अभी तक स्वामिस्व का भुगतान नहीं किए हैं। बताया कि जिन ईंट भट्टों का स्वामिस्व का भुगतान नहीं हुआ है वैसे ईंट भट्टों के द्वारा अगर ईंट बेची जाती है तो पकड़े गए ईंट सहित वाहन को जप्त कर लिया जाएगा और उन पर कानूनी कारवाई के साथ प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। कहा इसी अभियान के तहत शुक्रवार को दाउदनगर से ईंट लदे एक पावर ट्रैक ट्रैक्टर को जप्त भी किया गया था। बताया कि दाउदनगर थानान्तर्गत संचालित ईंट उधोग ठाकुर बिगहा निवासी के प्रो.नरेश प्रसाद सिंह के द्वारा बीना स्वामिस्व भुगतान किये हुए चलाया जा रहा था। जिसके ट्रैक्टर को पकड़कर स्वामिस्व भुगतान करने के लिए जप्त किया गया है। कहा कि स्वामिश भुगतान करने वाले ईंट मालिक यथाशीघ्र खनन कार्यालय से संपर्क कर स्वामिश का भुगतान कर दें। बताया कि प्रति भट्ठे का प्रतिवर्ष स्वामिस्व भुगतान के रूप में सामकेतिक स्वामिस्व दर के रूप में एक लाख बारह हजार पांच सौ रुपैय होता है। स्वामिस्व जमा करने का निर्धारित समय सीमा 30 नवंबर 2019 तक एक किस्त में समेकित रायल्टी का 95%, 31वीं दिसम्बर 2019 तक  एक किस्त में समेकित रायल्टी  का 100%, 31वीं जनवरी 2020 तक एक किस्त में समेकित रायल्टी का 105%, 28/29वीं फरवरी 2020 तक एक किस्त में समेकित रायल्टी का 110%, 31वीं मार्च 2020 तक एक किस्त में समेकित रायल्टी का 115%, 30 वीं जून 2020 तक एक किस्त में समेकित रायल्टी का 150%, 30 वीं जून 2020 के बाद एक किस्त में समेकित रायल्टी का 200% है। जो भुगतान करना है। अन्यथा जिले के सभी ऐसे ईंट भट्टे को बंद करा दिया जाएगा और प्राथमिकी दर्ज भी होगी।