पंचायत चुनाव में प्रत्याशियों के खर्च की सीमा का निर्धारण को लेकर व्यय अनुश्रवण कोषांग की हुई बैठक


 मयंक शास्त्री की रिपोर्ट ;-

बारुण(औरंगाबाद):- राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रत्याशियों के खर्च की सीमा का निर्धारण कर दिया है। इसके तहत चुनाव मैदान में उतरने वाले प्रत्येक पद के प्रत्याशी निर्धारित राशि के अंदर ही खर्च कर सकेंगे।जिसे लेकर व्यय अनुश्रवण कोषांग की बैठक बारुण प्रखंड मुख्यालय स्तिथ गौतम बुद्ध नगर भवन में आयोजित की गयी।जिसमे बारुण प्रखंड के 16 पंचायतो से विभिन पद के उम्मीदवारो को चुनाव में खर्च करने की सीमा व उसका हिसाब रखने को लेकर प्रशिक्षण दिया गया।प्रशिक्षण में मुख्य रूप से से वाणिज्य कर विभाग के उप-आयुक्त व बीडीओ आशुतोष कुमार मौजूद थे।इस दौरान उपायुक्त ने बताया कि पंचायत चुनाव में नांमकन से मतगणना तक जिला परिषद सदस्य पद के तमाम प्रत्याशी अधिकतम एक लाख की राशि खर्च कर सकते हैं। वहीं मुखिया एवं सरपंच पद के प्रत्याशी 40 हजार तक की राशि खर्च कर सकेंगे। आयोग ने पंचायत समिति सदस्य के पद पर चुनाव लड़ने वालों के लिए अधिकतम 30 हजार रुपये व ग्राम पंचायत सदस्य व ग्राम कचहरी के सदस्य पद के प्रत्याशियों के लिए अधिकतम 20 हजार की राशि खर्च की सीमा निर्धारित किया है।साथ ही
यदि जांच में किसी उम्मीदवार के खर्च की राशि इससे अधिक होती है। ऐसे में उस उम्मीदवार पर चुनाव आयोग के फैसले का उल्लंघन करने के खिलाफ में कार्रवाई की जाएगी।साथ ही कहा कि मुख्य रूप से सभी प्रत्याशियों को मतगणना की समाप्ति के 15 दिन के अंदर अपने खर्च का ब्यौरा निर्वाची पदाधिकारी के पास जमा करना अनिवार्य होगा।इस दौरान विभिन पंचायतो के मुखिया,सरपंच,पंचायत समिति,वार्ड सदस्य व पंच के कई प्रत्याशी मौजूद रहे।