जिले में तीन श्रेणियों में खुलेंगी दुकानें:- डीएम का फरमान


गौतम कुमार की रिपोर्ट ;-

डेहरी /रोहतास 

 रोहतास जिला में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को लेकर बाजारों में भीड़ कम करने के लिए जिला प्रशासन ने नया गाइड लाइन जारी किया है। जिले के हर क्षेत्रों में तीन श्रेणियों में दुकानें खुलेंगी। प्रथम श्रेणी की दुकानें प्रत्येक दिन खुलेंगी। जबकि द्वितीय व तृतीय श्रेणी की दुकानों को सप्ताह में महज तीन दिन ही खोलने का निर्देश दिया गया है। सरकार के गाइड लाइन का पालन करते हुए यह निर्देश जारी किया गया है।

जिलाधिकारी धर्मेन्द्र कुमार ने बताया कि सभी लोगों के लिए अनिवार्य होगा कि वे अपने आवासीय क्षेत्र के निकट की दुकानों से ही खरीदारी करें। दुकानों-कार्यालयों में सभी के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा। दुकानों व कार्यालयों के काउंटरों पर दुकानदार साबुन सेनिटाइजर नि:शुल्क उपलब्ध कराएंगे। दुकानों व कार्यालयों में कम से कम दो गज की दूरी का अनुपालन करना भी जरूरी होगा। सर्दी खांसी होने पर काउंटर पर आने की अनुमति नहीं होगी।

 जारी आदेश के अनुसार प्रथम श्रेणी की दुकानें जैसे किराना दुकान, डेयरी, मिल्क बूथ, मेडिकल, दवा दुकानें, सभी अस्पताल, निजी क्लीनिक, ई-कॉमर्स सेवा, फल-सब्जी मंडी, पशु चारा की दुकानें, रेस्टूरेंट आदि में होम डिलेवरी, अनाज मंडी, मीट एवं मछली की दुकानें, हाई स्क्यूरिटी पंजीकृत प्लेट दुकानें, ऑटो मोबाइल, वर्क्स शॉप, गैरेज, सर्विस सेंटर, ऑटोमोबाइल, टायर व टयूब्स, स्पेयर पार्टस, साइकिल की दुकान, मोची, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी, अन्य आवश्यक सेवाएं, निर्माण सामग्री के भंडारण एवं बिक्री से संबंधित प्रतिष्ठान यथा सिमेंट, स्टील, ब्लॉक, ईंट, बालू, स्टोन,प्लास्टिक पाइप, हार्डवेयर, सैनिटरी फिटिंग, लोहा, पेंट की दुकाने प्रत्येक दिन खुलेंगी। इन्हें श्रेणी एक में रखा गया है।

द्वितीय श्रेणी की दुकानें सप्ताह में तीन दिन ही खुलेंगी। जिनका समय सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार होगा। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स, पंखा, कूलर, एयर कंडीशनर, विक्री एवं मरम्मत, इलेटोनिक्स गुड्स यथा मोबाइल, कम्यूटर, लैपटॉप, यूपीएस, एवं बैट्री, सैलून पर्लर, फर्निचर की दुकान, सोना-चांदी की दुकानें एवं जारी आदेश में तृतीय श्रेणी की दुकानें मंगलवार, गुरूवार व शनिवार को खुलेंगी। जिसमें कपड़ा (रेडीमेड), जूता चप्पल, स्पोर्ट्स (सभी प्रकार के खेलकूद), बर्तन, ड्राई क्लीनर, कृषि कार्य व कृषि यंत्र से जुड़े सभी प्रकार के प्रतिष्ठान तथा अन्य दुकानें जो ऊपर की सूची में नहीं है। साथ ही आवश्यक सेवाएं जैसे डाक, स्वास्थ्य, फायर, पुलिस, एंबुलेंस, ई-कॉमर्स, अंतर जिला व अंतर्राजिय सार्वजनिक परिवहन तथा निर्माण कार्यों एवं औद्योगिक प्रतिष्ठानों पर प्रतिबंध नहीं होगा।