एसीपी एवं प्रमोशन का लाभ देने हेतु प्रधान महालेखाकार पटना,सोन बराज प्रमंडल इंद्रपुरी के कार्यपालक अभियंता को बकाया राशि भुगतान करे


गौतम कुमार की रिपोर्ट ;-

डेहरी /इन्द्रपुरी 

उच्च न्यायालय पटना के सिविल जज प्रभात कुमार झा ने इंद्रपुरी क्षेत्र के बडीहा निवासी सिंचाई विभाग से सेवानिवृत्त पंप चालक सरजू पांडे को एसीपी एवं प्रमोशन का लाभ देने हेतु प्रधान महालेखाकार पटना,सोन बराज प्रमंडल इंद्रपुरी के कार्यपालक अभियंता समेत ट्रेजरी ऑफिसर को पिछले बकाया राशि भुगतान हेतु 14 जून 2021 को आदेश दिया है मालूम हो कि श्री पांडे पूर्व में पंप सहायक के पद पर कार्य कर रहे थे बाद में इनके ईमानदारी एवं बेहतर कार्य को देखते हुए पंप चालक के पद पर प्रमोशन किया गया लेकिन विभागीय अधिकारियों के उदासीन रवैया अपनाने से इनका वेतन में बढ़ो्तरी नहीं की गई
 इसके अलावा इनको प्रथम वृति उन्नयन योजना एसीपी के लाभ से भी वंचित रखा गया श्री पांडे संबंधित अधिकारियों से गुहार लगाते रहे वे रिटायर भी हो गए लेकिन तत्कालीन अधिकारियों के तानाशाही रवैया अपनाने के कारण इनकी मांग को सुनने वाला कोई नहीं अंततोगत्वा बाध्य होकर श्री पांडे ने हाईकोर्ट की शरण ली और वर्ष 2019 में सी डब्ल्यू जे सी 4511 के तहत मामला दर्ज कराया 2 वर्ष तक उच्च न्यायालय का चक्कर लगाया सारे डाक्यूमेंट्स की जांच करते हुए 14 जून 2021 को सरजू पांडे के पक्ष में फैसला आया इस संबंध में बडीहा गांव के पंच व देहरी मंडल भाजपा अध्यक्ष आनंद कुमार पांडे ने बताया कि सच ही कहा गया है कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं सरजू पांडे काफी सीधे साधे बुजुर्ग व्यक्ति  हैं इनको  कार्यालय में मनमानी के चलते सिंचाई विभाग इंद्रपुरी में काफी दौड़ाया गया है लेकिन यह काफी संघर्ष किए उसी का नतीजा है कि इनको सेवानिवृत्ति के डेढ़ दशक बाद लाखों रुपए सरकारी खजाने से मिलेगी वही श्री पांडे के वकील अजय कुमार ने कहा कि सरजू पांडे विभागीय अधिकारियों से गुहार लगाते थक गए अंत में उन्होंने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया 2 साल बाद न्यायालय के आदेश श्री पांडे के पक्ष में आया अभी भी इनको ट्रेजरी कार्यालय से रुपए भुगतान कराने में 2 से 4 माह का समय लगेगा