शुक्रवार को एक होटल पर जुर्माना व दो दुकान सील


गौतम कुमा
र की रिपोर्ट ;- 

डेहरी/रोहतास

कोरोना वायरस के तेजी से हो रहे संक्रमण को नियंत्रण करने हेतु सरकार व प्रशासन द्वारा कोविड-19 गाइडलाइन का कई स्तरो पर घोषणा किया गया है। संक्रमण को रोकने व गाइडलाइन को पालन कराने को लेकर प्रशासन का सख्त रवैया जारी है। बताते चलें कि महामारी के प्रसार को कम करने व भीड़भाड़ को रोकने को लेकर अनुमंडल अधिकारी ने कुछ दिन पूर्व सभी व्यवसायियों को बुलाकर दुकान खोलने की अवधी व दिन भी तय कर दिया था तथा सभी लोगों से आग्रह भी किया था कि महामारी के प्रसार को रोकने के लिए प्रशासन द्वारा दिया गया गाइडलाइन का पूर्णत: पालन करें। लेकिन कुछ दुकानदार महामारी को संजीदगी से न लेते हुए गाइडलाइन को अनदेखा कर अपना मनमानी करते रहते हैं। इसी क्रम में प्रशासन भी उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करते हुए नजर आ जाती है। इसी क्रम में

डिहरी अनुमंडल अधिकारी सुनील कुमार के अनुसार  शुक्रवार की देर शाम डिहरी थाना चौक के समीप स्थित होटल सम्राट में कोविड 19 गाइडलाइन के विरुद्ध 100 से अधिक बराती को ठहराने में दोषी पाया गया। जिस पर प्रशासन द्वारा गाइडलाइन का उल्लंघन करने के आरोप में सम्राट होटल के प्रबंधक पर 5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया तथा भविष्य के लिए कड़ी हिदायत भी दी गई। वही शुक्रवार की  शाम 6:00 बजे के बाद भी दुकान खुले रहने के आरोप में न्यू डिलिया स्थित एक किराना दुकान तथा एक गैस  चूल्हा बेचने व  रिपेयर करने वाले दुकान को भी सील कर दिया। प्रशासन के द्वारा लगातार चल रही सख्त करवाई से आम जनता खुश है। इसी क्रम में एक दिन पूर्व भी प्रशासन द्वारा शाम 6:00 बजे के बाद दुकान खुले रहने के कारण भी प्रशासन द्वारा दो किराना दुकान तथा एक होटल को भी सील कर दिया था।  होटल दुकानदार  द्वारा अपने होटल में ग्राहक को बैठाकर खाना खिला रहा था। जबकि कोविड-19 गाइड लाइन में इसपर रोक लगाया गया है।